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1 करोड़ रुपये की आय पर कितना देना होगा टैक्स? पूरा गणित

1 करोड़ रुपये की आय पर कितना देना होगा टैक्स? पूरा गणित mns24.in

(How much tax mns24.in National) :- 1 करोड़ रुपये है,व्यक्ति का कर योग्य आय (Taxable Income) उसे नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अलग-अलग टैक्स देना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में कुल टैक्स देनदारी लगभग 26.59 लाख रुपये बनती है, जबकि पुरानी व्यवस्था (Old Tax Regime) में यह करीब 30.93 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम टैक्स राशि व्यक्ति की आय के स्रोत और उपलब्ध कटौतियों पर निर्भर करती है। नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके बाद 1 करोड़ रुपये की आय घटकर 99.25 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम रह जाती है। मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर लगभग 25.57 लाख रुपये का आयकर बनता है।

चूंकि आय 50 लाख रुपये से अधिक है, इसलिए सरचार्ज भी लागू होता है। इसके अलावा

कुल टैक्स और सरचार्ज पर 4 प्रतिशत हेल्थ एवं एजुकेशन सेस लगाया जाता है।

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इन सभी को मिलाकर कुल टैक्स देनदारी लगभग 26.59 लाख रुपये हो जाती है।

वहीं, पुरानी टैक्स व्यवस्था में 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से

टैक्स लगाया जाता है। इस व्यवस्था में धारा 80सी, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, एचआरए और अन्य कटौतियों का लाभ मिलता है। इसके बावजूद 1 करोड़ रुपये की आय पर कुल टैक्स, सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद लगभग 30.93 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। यदि 1 करोड़ रुपये की राशि लॉटरी, गेम शो या घुड़दौड़ जैसी गतिविधियों से प्राप्त हुई है, तो उस पर विशेष प्रावधान लागू होते हैं। ऐसी आय पर सीधे 30 प्रतिशत फ्लैट टैक्स लगाया जाता है। इसके साथ सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस जोड़ने पर कुल टैक्स देनदारी करीब 31.20 लाख रुपये हो सकती है। इसलिए करदाताओं के लिए सही टैक्स व्यवस्था का चयन करना बेहद महत्वपूर्ण है।

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