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एलपीजी गैस गबन कांड का खुलासा

एलपीजी गैस गबन कांड का खुलासा mns24.in

(LPG Gas Embezzlement mns24.in Mahasamund) :- एलपीजी गैस गबन जिले में 6 कैप्सूल में 102 मीट्रिक टन गैस खाद्य अधिकारी समेत 4 गिरफ्तार, और 2 फरहार 80 लाख की डील का आरोप जिले के थाना सिंघोड़ा में दर्ज बहुचर्चित एलपीजी गैस गबन मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए खाद्य अधिकारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में करोड़ों रुपये की गैस हेराफेरी, आपराधिक षड्यंत्र, कूटरचना और न्यास भंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में जप्त किए गए 6 एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रकों को सुरक्षा कारणों से ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स, उरला रायपुर में सुपुर्द किया गया था। जांच में सामने आया कि इनमें से 5 ट्रकों में भरी करीब 87 टन एलपीजी गैस,

जिसकी कीमत लगभग 77 लाख रुपये बताई गई है,

का आपराधिक षड्यंत्र के तहत गबन किया गया।

महासमुंद पुलिस द्वारा हत्या के 24 घंटे के भीतर आरोपियो को गिरफ्तार किया

पुलिस के अनुसार षड्यंत्र की शुरुआत 23 मार्च 2026 को हुई, जब

खाद्य अधिकारी अजय यादव और गौरव गैस एजेंसी संचालक

पंकज चंद्राकर ने कथित रूप से गैस हेराफेरी की योजना बनाई। बाद में रायपुर के मनीष चौधरी को एजेंसियों से संपर्क और डील फाइनल कराने की जिम्मेदारी दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के साथ 80 लाख रुपये में सौदा तय किया गया था। आरोप है कि 31 मार्च को 50 लाख रुपये खाद्य अधिकारी तक पहुंचाए गए,बाकी रकम अलग-अलग माध्यमों से आरोपियों के बीच बांटी गई। मामले में फर्जी वजन पंचनामा तैयार करने और दस्तावेजों में हेराफेरी के भी प्रमाण मिले हैं।

गिरफ्तार आरोपी

1-पंकज चंद्राकर पिता पवन चंद्राकर उम्र 35 वर्ष सा. हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी एमआईजी 140, बीटीआई रोड़ महासमुन्द जिला महासमुन्द।
2-मनीष चौधरी पिता स्व0 राधेश्याम चौधरी उम्र 52 वर्ष पता-ए-2/502 लखजोरा अपार्टमेंट मेन रोड मोवा रायपुुर।
3-अजय कुमार यादव पिता रामफल यादव उम्र 49 वर्ष सा. बी. 70 फेस 02, राजकिशोर नगर बिलासपुर जिला बिलासपुर छ.ग. हाल हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी महासमुन्द जिला महासमुन्द छ.ग.।

प्रकरण में पुलिस ने

इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक षडयंत्र, कूट रचना एवं शासकीय संपत्ति का व्यापारिक हित हेतु हेराफेरी कालाबाजारी करना पाये जाने से धारा 316(3), 316 (5), 61, 238, 336 (3), 338, 340(2) बीएनएस 3,7 ई.सी. एक्ट लगाया जाकर की जा रही है कड़ी कार्यवाही।

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